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चाईबासा : हत्या के मामले में दोषी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Chaibasa : हत्या के एक मामले में प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने कुमारडूंगी के डिकुल सिंह कोड़ा उर्फ चाडा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथही उसपर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. मामला वर्ष 2019 का है. इस मामले में कुमारडुगी थाना अंतर्गत लुपुंगपी गांव निवासी मुरली खंडाईत के बयान पर हत्या किए जाने की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. इसे भी पढ़ें : चक्रधरपुर">https://lagatar.in/chakradharpur-attempted-theft-in-hanuman-temple-thieves-failed-to-break-the-lock-of-the-donation-box/">चक्रधरपुर

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क्या था मामला 

दर्ज मामले में बताया गया था कि घटना के दिन मुरली खंडाईत के पिता तुरी खंडाईत अपने घर के आंगन में खाट पर सो रहे थे. उसी समय डिकुल सिंह कोड़ा अपने हाथ में डंडा लेकर आया और अचानक उनके सिर और चेहरे पर प्रहार कर दिया. जिससे गंभीर रूप से तुरी खंडाईत जख्मी हो गए थे. कुछ देर बाद उनकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी. मुरली ने कुमारडूनगी थाना में डिकुल सिंह कोड़ा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया. इसे भी पढ़ें : चाईबासा">https://lagatar.in/chaibasa-jharkhand-bachao-morchas-program-on-locality-and-planning-policy-at-gandhi-maidan-on-sunday/">चाईबासा

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अदालत को डिकुल सिंह कोड़ा के खिलाफ साक्ष्य मिल जाने के बाद उसे दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. मामले की पैरवी वादी की ओर से अपर लोक आयोजक बृजेश कुमार कर रहे थे. जबकि मामले के अनुसंधान कुमारडूंगी के दरोगा महेंद्र प्रसाद राय ने किया. [wpse_comments_template]

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