दो नशा कारोबारियों को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनायी, एक-एक लाख जुर्माना भी लगाया

Ranchi / Chaibasa : दो नशा कारोबारियों को कोर्ट ने 10 साल की सजा और एक-एक लाख का जुर्माना लगाया है. गणेश चंद्र साहू और मानस प्रधान को चाईबासा कोर्ट ने गुरुवार को यह सजा सुनायी है. यह मामला 30 मार्च 2022 का है. चाईबासा पुलिस ने डोडा-पोस्ता की खरीद बिक्री करने और वैध कागजात के बिना परिवहन करने के आरोप में दोनों लोगों को गिरफ्तार किया था. इस मामले में पुलिस ने बंदगांव थाना में कांड संख्या 11/2022 दर्ज किया था.
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