Chaibasa (Ramendra Kumar Sinha) : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वधान में शनिवार को सदर प्रखंड कार्यालय सभागार में महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. इस शिविर में मुख्य वक्ता के रूप में प्राधिकार के सचिव राजीव कुमार सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं को भारतीय संविधान में विशेष अधिकार दिए गए हैं. क्षेत्र में डायन हत्या के रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. अब डायन बताकर किसी को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है. किसी भी महिला या व्यक्ति को डायन या अपमान जनक शब्दों से संबोधित किया जाना अपराध की श्रेणी में आता है और डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम के द्वारा दोषियों पर कड़ी कारवाई की जाती है. झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर तथा राष्ट्रीय और राज्य महिला आयोग के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन किया गया.
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महिलाओं से संबंधित कानून की दी गई जानकारी
इस मौके पर सदर प्रखण्ड विकास पदाधिकरी पारुल सिंह ने भी सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी प्रदान कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने को प्रेरित किया. एलएडीसी के चीफ सुरेन्द्र प्रसाद ने भी महिलाओं को जागरूक करते हुए बताया कि किसी तरह के हादसे के शिकार व्यक्ति या उसके आश्रितों को पीड़ित मुआवजा योजना के अन्तर्गत सहायता राशि भी प्राधिकार के माध्यम से दिए जाने का प्रावधान है. वैवाहिक संबंधों में विवाद पर भी भारतीय कानून व्यवस्था में महिलाओं के सरंक्षण के लिए कई व्यवस्था हैं. जानकारी के अभाव में लोग उसका लाभ नहीं ले पाते हैं. इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाएं, सहिया बहने सहित पीएलवी संजय निषाद, मो शमीम, अरुण विश्वकर्मा, नीतू सार, असीमा चैटर्जी आदि उपस्थित थे.
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