Chaibasa (Sukesh Kumar) : पत्नी की हत्या करने के आरोपी मंझारी निवासी जींमदार बोईपाई को प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस मामले में 13 अगस्त 2021 को मंझारी थाना में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसमें मंझारी थाना के गोगुटू टोला बीरसाई निवासी प्राथमिकी अभियुक्त जींमदार बोईपाई के विरुद्ध उसकी पत्नी सुषमा बोईपाई को जान से मारने की नियत से घायल करने के आरोप में मामला दर्ज किया था.
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नशे में किया था पत्नी पर हमला
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 12 अगस्त 2021 को रात्रि करीब 10 बजे जींमदार बोईपाई शराब पीकर घर आया और दुसरे के साथ अवैध संबंध होने का आरोप लगते हुए अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. इस घटना में सुषमा घायल हो गई. बाद में इलाज के क्रम में सुषमा बोईपाई की मृत्यु हो गई थी. अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा कांड के अभियुक्त जींमदार बोईपाई को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. इस मामले में सुनवाई करते हुए मंगलवार को कोर्ट ने दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.