Chaibasa : झारखंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल हार्मोनी के बैनर तले अल्पसंख्यकों समुदायों के संवैधानिक अधिकारों पर हो रहे हमलों के विरोध में उपायुक्त कार्यालय के समक्ष बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया गया. इस दौरान कहा कि जब अल्पसंख्यकों के ऊपर उत्पीड़न होता है तो इसकी शिकायत पुलिस प्रशासन से करते हैं, लेकिन पुलिस की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं किया जाता है. यह काफी चिंतनीय है. उन्होंने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के संबंध में उल्लेख किया गया है.
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भारत संघ 1994 के मामले में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है, सभी धर्म और धार्मिक समुदायों के साथ समान व्यवहार करता है. भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता के संबंध में दो प्रकार के अधिकार देता है. कार्यक्रम में मंगरी कुलड़ी, पणमोई कुलड़ी, मंजीत पिंगुवा, सविता हेम्ब्रम, नंदनी पिंगुवा, बेलमती बांकिर, सुरेंद्र कुलड़ी, गंगाधर पान, सिद्धेश्वर पिंगुवा, उपेंद्र सिंकू, सोमा पूर्ति, टेपो पिंगुवा, राउतु बांकिर, रामचंद्र कुलड़ी, हीरालाल पिंगुवा, राजेन्द्र बांकीर आदि मौजूद थे.