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चाईबासा : हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, 10 हजार रुपये जुर्माना

Chaibasa (Ramendra Kumar Sinha) : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने हत्या के आरोपी राउतु बिरुआ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. आरोपी के खिलाफ मंझारी थाना अंतर्गत भागा बिल्ला गांव निवासी सेवती बिरुआ के बयान पर 13 मई 2022 को थाना में एक मामला दर्ज किया गया था. दर्ज मामले में बताया गया था कि 12 मई 2022 को सेवती बिरुआ अपने रिश्ते में लगने वाले मामा राउतु बिरुआ के घर जा कर वहां पर सो गयी थी. उसे खोजते हुए उसका पति बीर सिंह बिरुआ वहां पहुंचा. उसने अपनी पत्नी को सोया देख कर गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी. इसे भी पढ़ें : किरीबुरू">https://lagatar.in/kiriburu-passer-by-caught-fire-hawker-in-saranda-forest-released-after-giving-instructions/">किरीबुरू

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समझाने के दौरान बात बिगड़ी

उसी दौरान मामा राउतु बिरुआगया. उसने बीर सिंह बिरुआ को समझाने की कोशिश की. जब बात बढ़ गयी तो राउतु बिरुआ ने घर में रखे खटिया के पौआ से बीर सिंह बिरुआ के सिर में प्रहार कर दिया. इससे बीर सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गया. उसे तुरंत मंझारी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए चाईबासा सदर अस्पताल रेफर कर दिया. जहां इलाज के दौरान 13 मई को उसकी मौत हो गयी. अदालत ने इस मामले में पर्याप्त साक्ष्य मिल जाने के बाद दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. [wpse_comments_template]

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