Chaibasa : हत्या के आरोपी नोवामुंडी के पदापहाड़ दिवरीसाई गांव के निवासी मीठू बालमुचू उर्फ मीटू को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. कोर्ट ने 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. इसके खिलाफ वर्ष 2017 में नोवामुंडी थाना में सोमबारी बालमुचू के बयान पर मामला दर्ज किया गया था. दर्ज मामले में बताया गया था कि साहू बालमुचू और कैरा को मीठू बालमुचू हड़िया पिलाने के लिए अपने साथ ले गया था. हड़िया पिलाने के बाद कैरा की साहू बालमुचू ने जंगल की ओर ले जा कर हत्या कर दी और शव को मीठू बालमुचू जंगल में ले जा कर फेंक दिया था. इसे भी पढ़ें : गुवा">https://lagatar.in/gua-jagannathpur-sdo-held-a-meeting-in-gua-police-station-to-solve-the-problem-of-sail-mine-management/">गुवा
: जगन्नाथपुर एसडीओ ने सेल खदान प्रबंधन की समस्या सुलझाने के लिए गुवा थाना में की बैठक मामले में हत्या करने का कारण यह बताया गया है कि उक्त घटना से पांच साल पहले साहू बालमुचू द्वारा मीठू बालमुचू के पिता नरसिंह बालमुचू को किसी बात को लेकर मारपीट कर जख्मी कर दिया था. घटना के 6 महीना बाद नरसिंह बालमुचू की मृत्यु हो गयी थी. मीठू बालमुचू ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए ही साहू बालमुचू की हत्या की थी. अदालत को मीठू बालमुचू के खिलाफ हत्या करने का साक्ष्य मिलने पर उसे उम्र कैद की सजा सुनाई. [wpdiscuz-feedback id="uwq0k9mhtq" question="Please leave a feedback on this" opened="1"][/wpdiscuz-feedback]
चाईबासा : पिता की हत्या के आरोपी की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास

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