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हत्याकांड के पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा, 10 हजार का जुर्माना भी लगाया

Kiriburu (chaibasa) : हत्याकांड के पांच अभियुक्तों को चाईबासा न्यायालय ने आजीवन कारावास एवं 10 हजार रूपये की सजा सुनाई. अभियुक्त रोया राय पूर्ति उर्फ डोली, बुधराम तिरिया उर्फ लाल तिरिया, बामुन तिरिया उर्फ मोटू, रघुनाथ तिरिया और जयपाल तिरिया के खिलाफ नोवामुंडी थाना में मामला दर्ज किया गया था. पांचों ने तीन जनवरी 2021 को जमीन विवाद में विष्णु पुरिडा और फुरगुन पुरिडा की कुल्हाड़ी से मार कर हत्या कर दी थी. इनके खिलाफ नोवामुंडी थाना में कांड संख्या - 01/2021, दिनांक 3.1.2021 धारा 302/34 भादवि के तहत केस हुआ था. अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. तथा सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया था. इसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में गुरुवार को न्यायालय द्वारा सभी अभियुक्तों को धारा 302 / 34 भादवि में आजीवन कारावास एवं दस हजार रूपये जुर्माना की सजा दी गई है.

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