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चाईबासा : महिला की हत्या के मामले में दंपती को उम्रकैद की सजा

Chaibasa (Ramendra Kumar Sinha) : हत्या के एक मामले में प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश की अदालत ने शुक्रवार को एक दंपती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. सजा पाने वालों में मुफस्सिल थाना अंतर्गत लातरसिका गांव निवासी तुराम गोप और उसकी पत्नी खुशी गोप शामिल है. दोनों ने लातरसिका गांव निवासी गुरुवारी सुंडी की कुल्हाड़ी से हमला कर और डंडे से पीट-पीट कर हत्या कर दी थी. मृतिका के पति सोना राम सुंडी के बयान पर 10 दिसम्बर 2016 को थाना में मामला दर्ज किया गया था. पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में दोनों आरोपी को गिरफ्तार किया था. इसे भी पढ़ें : किरीबुरू">https://lagatar.in/kiriburu-police-is-not-able-to-curb-the-game-of-hubba-dabba-running-openly/">किरीबुरू

: खुलेआम चल रहे हब्बा-डब्बा के खेल पर पुलिस नहीं लगा पा रही अंकुश

पति की हत्या करने वाली महिला को आजीवन कारावास की सजा

पश्चिमी सिंहभूम के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पति की हत्या के एक मामले में आरोपी पत्नी अनिता देवी उर्फ अनिता सिंह को आजीवन कारावास तथा दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. महिला पर अपने पति की हत्या का दोष सिद्ध हुआ है. अनुकम्पा में नौकरी पाने के उद्देश्य से अनिता देवी उर्फ अनिता सिंह ने 25 जनवरी 2017 को अपने पति की हत्या कर पंखे में लटका दिया गया था. इस मामले में महिला पहले ही गिरफ्तार हुई थी. [wpse_comments_template]

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