Chaibasa (Ramendra Kumar Sinha) : जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने हत्या के एक मामले में आरोपी बामिया बोबोंगा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उस पर दस हजार का जुर्माना भी लगाया है. मामला जगन्नाथपुर प्रखंड के जेटेया थाना का है. 13 सितम्बर 2020 को जेटेया थाना क्षेत्र के बड़ा पासेया गांव निवासी बामिया बोबोंगा के विरुद्ध कैलाश गोप एवं उसकी पत्नी गुरुवारी गोप की हत्या करने का आरोप दर्ज किया गया था. आरोपी बामिया ने जमीन विवाद में 12 सितम्बर 2020 की रात दंपती की हत्या कर दी थी. अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने बामिया बोबोंगा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. इसके बाद सभी साक्षयों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया. इस आरोप पत्र के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने उसे आजीवन कारावास तथा 10 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-increasing-the-number-of-members-and-ending-nepotism-is-our-priority-akhilesh-dubey/">जमशेदपुर
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चाईबासा : दंपती की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास की सजा

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