Chaibasa (Ramendra Kumar Sinha) : हत्या के एक मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उनपर 10-10 हजार
रुपये का जुर्माना लगाया
है. सजा पाने वालों में मझगांव के विदेशी गोप और एक महिला भानुमति गोप शामिल
हैं. दोनों के खिलाफ 2 सितंबर 2021 को
मंझगाव के
घोड़ाबांधा बुरूसाई निवासी रंजीत गोप के बयान पर मामला दर्ज किया गया
था. इसे भी पढ़ें : चक्रधरपुर">https://lagatar.in/chakradharpur-two-youths-seriously-injured-in-a-road-accident-referred/">चक्रधरपुर
: सड़क दुर्घटना में दो युवक गंभीर रूप से घायल, रेफर आपसी विवाद में दिया था घटना को अंजाम
दर्ज मामले में बताया गया था कि 2
सितंबर 2021 की शाम लगभग 6 बजे रंजीत गोप की बेटी
लालमति कुमारी और उसकी पत्नी बसंती गोप
घोड़ाबांघा गांव से गाय-बैल पहुंचाकर घर आ रहे
थे. रास्ते में
उलीसाई बस्ती के पास
घोड़ाबांघा गांव निवासी विदेशी गोप और भानुमति गोप ने मिलकर बसंती गोप को लाठी-डंडा और पत्थर से मार कर गंभीर रूप से जख्मी कर
दिया. इसके बाद उसकी बेटी
लालमति को भी
पकड़ना चाहा, लेकिन वह किसी तरह से बच कर घर आ गई और अपने पिता रंजीत गोप को घटना की जानकारी
दी. दोनों घटना स्थल पर पहुंचे तो बसंती गोप को मृत
पाया. आपसी विवाद के कारण हत्या की गयी
थी. अदालत ने
दोनों के खिलाफ हत्या करने का साक्ष्य मिल जाने से आजीवन कारावास की सजा
सुनाई. दोनों आरोपी एक ही गांव और एक ही जाति के हैं, लेकिन दोनों अलग-अलग परिवार के
हैं. [wpse_comments_template]
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