: सड़क दुर्घटना में दो युवक गंभीर रूप से घायल, रेफर
चाईबासा : हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, 10-10 हजार का अर्थदंड
Chaibasa (Ramendra Kumar Sinha) : हत्या के एक मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उनपर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. सजा पाने वालों में मझगांव के विदेशी गोप और एक महिला भानुमति गोप शामिल हैं. दोनों के खिलाफ 2 सितंबर 2021 को मंझगाव के घोड़ाबांधा बुरूसाई निवासी रंजीत गोप के बयान पर मामला दर्ज किया गया था. इसे भी पढ़ें : चक्रधरपुर">https://lagatar.in/chakradharpur-two-youths-seriously-injured-in-a-road-accident-referred/">चक्रधरपुर
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