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चाईबासा : दो अलग-अलग हत्याकांड मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास

Chaibasa (Ramendra Kumar Sinha) : जमीन विवाद में एक व्यक्ति की हत्या करने वाले आरोपी मुफस्सिल थाना अंतर्गत बरकेला रूगुडसाई गांव निवासी प्रकाश बोईपाइ को प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उस पर 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. इस मामले में मुफस्सिल थाना के बरकेला रूगुडसाई निवासी बहामनी खंडाइत के बयान पर 4 फरवरी 2022 को थाना में मामला दर्ज किया गया था. मामले मं पुलिस ने प्रकाश बोईपाइ को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भज दिया था. अदालत ने दोषी पाने के बाद उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-fir-lodged-against-four-for-manhandling-sidgoda-police-station-in-charge/">जमशेदपुर

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प्रेमिका की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास की सजा

इधर, एक अन्य मामले में प्रेमिका की हत्या करने वाले आरोपी को भी उम्र कैद की सजा के साथ-साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. प्रेमिका की हत्या करने वाले आरोपी मंझारी थाना क्षेत्र के पिलका गांव निवासी सूरज पिंगुआ को अपर जिला सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई और जुर्माना लगाया. इस मामले में मृतका के पिता गुरुचरण पूर्ति के बयान पर मंझारी थाना में 7 मई 2017 को मामला दर्ज किया गया था. [wpse_comments_template]

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