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चाईबासा : बड़े भाई की हत्या मामले में छोटे भाई को उम्रकैद

 
Chaibasa (Ramendra Kumar Sinha) : बड़े भाई की हत्या मामले में मंझारी थाना अंतर्गत दीवरी साईं गांव निवासी गुमदी बिरूली उर्फ डोंडा बिरूली को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. आरोपी के खिलाफ मृतक की पत्नी बसंती बिरूली के बयान पर 23 मई 2021 को मंझारी थाना में मामला दर्ज किया गया था. दर्ज मामले में बताया गया था कि दोनों भाइयों के बीच पेड़ की कटाई को लेकर विवाद हुआ था. इस विवाद के दौरान ही छोटे भाई ने बड़े भाई पर टांगी से वार कर दिया था जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई थी. अदालत में गुमदी बिरूली के खिलाफ हत्या का आरोप सिद्ध होने के बाद अदालत ने यह सजा सुनाई. इसे भी पढ़ें : आदित्यपुर">https://lagatar.in/adityapur-bjp-st-morcha-supported-the-jharkhand-bandh-of-ol-chiki-hul-baisi/">आदित्यपुर

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