Chaibasa (Ramendra Kumar Sinha) : प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत में हत्या के दोषी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. उस पर 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है. मामला कराइकेला थाना का है. थाना में अभियुक्त रमेश मेलगांडी और अन्य के विरुद्ध 12 दिसंबर 2020 को अपहरण कर हत्या करने का मामला दर्ज कराया गया था. इसमें आरोपी रमेश मेलगांडी अपने अन्य साथियों के साथ जोहन हांसदा को रामधनी गागराई उर्फ डोमन गागराई को चाईबासा घर लेकर आया. जोहन हांसदा को बातों में उलझा कर रखा और मौका पाकर पत्थर से कुचल कर उसकी हत्या कर दी. इसे भी पढ़ें : बिहार:">https://lagatar.in/bihar-when-the-interest-could-not-be-paid-the-bullies-beat-up-the-old-man-died/">बिहार:
सूद नहीं चुका पाया तो दबंगों ने पीटा, वृद्ध की मौत इससे जोहन हांसदा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और उसकी लाश को छुपा दिया. पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में चाईबासा कांड के प्राथमिक अभियुक्त रामधनी गागराई उर्फ डोमन गागराई को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया तथा पुलिस ने सभी साक्ष्य जुटाया और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. उसी के आधार पर प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने उसे आजीवन कारावास तथा 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. [wpse_comments_template]
चाईबासा : हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रुपए जुर्माना
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