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चाईबासा : जमीन विवाद में हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

 
Chaibasa (Sukesh Kumar) : जमीन विवाद में अपने एक रिश्तेदार की हत्या करने वाले आरोपी चरण बालमुचू को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उसपर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मामला 15 जुलाई 2019 का है. छोटानागरा थाना अंतर्गत जोजोगुटू गांव में करीब शाम 4 बजे अभियुक्त चरण बालमुचू ने जमीन विवाद में उसी गांव के बेहरा बालमुचू की हत्या कर शव को रानी चुआ नाला के पास बालू से ढंक दिया था. इसे भी पढ़ें : चाकुलिया">https://lagatar.in/chakulia-block-level-cleanliness-fortnight-co-workshop-organized-under-swachh-bharat-mission/">चाकुलिया

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इस संबंध में छोटानागरा थाना में कांड दर्ज किया गया था. अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने चरण बालमुचू को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया. इसके बाद सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया. जिसके आधार सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चरण बालमुचू को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा 10 हजार रुपये का जुर्माना एवं धारा 201 भादवि में सात साल कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. बता दें कि मृतक और आरोपी दोनों आपस में रिश्तेदार थे. [wpse_comments_template]
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