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चाईबासा : हत्या के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

Chaibasa (Ramendra Kumar Sinha) : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने हत्या के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. दोषी चौबे लोहार गुवा क्षेत्र का रहने वाला है. इसके खिलाफ गुवा के न्यू कॉलोनी गुवासाई निवासी सीता कुमारी बानरा के बयान पर 30 अगस्त 2022 को गुवा थाना में मामला दर्ज किया गया था. दर्ज मामले में बताया गया था कि 29 अगस्त 2022 को सीता कुमारी बानरा के पिता रतन सिंह बानरा शाम को काम कर घर लौटे थे. थोड़ी देर बाद वे सेल क्वार्टर जाने की बात कह कर घर से निकले थे. आधी रात तक घर वापस नहीं आने पर सीता और उसकी मां सेल क्वार्टर गए. वहां देखा कि उसके पिता के शरीर के ऊपर बैठकर चौबे लोहार चाकू से पर प्रहार कर रहा है. यह देखकर सीता चिल्लाने लगी. आवाज सुनकर आसपास के लोगों को आते देख चौबे लोहार वहां से फरार हो गया. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-delegation-of-netaji-subhash-manch-handed-over-demand-letter-to-twu/">जमशेदपुर

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कोर्ट को मिला हत्या करने का पर्याप्त साक्ष्य

इसके बाद सेल अस्पताल को फोन कर एंबुलेंस बुलाया गया. घायल रतन सिंह बानरा को सेल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई. मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. चौबे लोहार ने अपने बयान में पुलिस को बताया था कि जुलाई 2020 में किसी बात को लेकर रतन सिंह बानरा के साथ उसका विवाद हुआ था. उसी समय से चौबे लोहार ने उसकी हत्या करने की ठान ली थी. मौका पाते ही चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी. अदालत को चौबे लोहार के खिलाफ हत्या करने का साक्ष्य मिल जाने के बाद उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. इसे भी पढ़ें : चक्रधरपुर">https://lagatar.in/chakradharpur-santosh-bobonga-of-goilkera-selected-for-world-police-body-building-competition/">चक्रधरपुर

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