Shambhu Kumar
Chakradharpur News : चक्रधरपुर सिविल कोर्ट ने गांजा की तस्करी के मामले में आरोपी मुकेश साव को एक वर्ष कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. मामला चक्रधरपुर थाना कांड संख्या 140/2019 से संबंधित है. आरोपी मुकेश साव नगर परिषद क्षेत्र का निवासी है. उसके खिलाफ गांजा की अवैध खरीद-बिक्री के आरोप में एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया था.
पुलिस के अनुसार, 2 अक्टूबर 2019 को तत्कालीन थाना प्रभारी गोपीनाथ तिवारी के नेतृत्व में टीम ने छापेमारी कर आरोपी की गुमटी से गांजा के 44 पैकेट बरामद किए थे. पुलिस ने गांजा जब्त करते हुए आरोपी मुकेश साव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
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