Kiriburu (Shailesh Singh) : महिला थाना (सदर) कांड सं0-05/2023, पोक्सो एक्ट के अभियुक्त चुम्बरू तामसोय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, चाईबासा के न्यायालय ने 25 साल की कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपए जुर्माना की सजा दी है. उल्लेखनीय है कि उक्त अभियुक्त के विरूद्ध नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया था.
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अक्टूबर 2022 को संध्या काल में नाबालिग को अभियुक्त दुष्कर्म किया था और घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी. कुछ दिनों बाद अभियुक्त ने पुनः पीड़िता को अपने कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया था. अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस ने अभियुक्त चुम्बरू तामसोय, को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए माननीय न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया, जिसके आधार पर न्यायालय ने गुरिवार को उसे सजा सुनाई.
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