Chaibasa (Sukesh kumar) : चाईबासा व्यवहार न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम के अदालत में मंगलवार को अभियुक्त सेलाय बिरूवा को धारा- 06 पोक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास (अंतिम सांस तक) एवं 10,000/- (दस हजार) रूपये जुर्माना की सजा दी गई है. मालूम हो कि मंझारी थाना में 29 मार्च 2020 को धारा- 376(3) / 376(2)(k) / 506 भादवि एवं 4 / 6 पोक्सो के अन्तर्गत अभियुक्त सेलाय बिरुवा गांव सोसोपी, थाना- मंझारी, जिला- पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा के विरूद्ध नाबालिक बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोप में दर्ज किया गया था. इसे भी पढ़ें : अमित">https://lagatar.in/amit-shah-said-congress-made-fake-videos-viral-spreading-lies-that-bjp-will-end-reservation/">अमित
शाह ने कहा, कांग्रेस ने फर्जी वीडियो वायरल किये, झूठ फैला रही है कि भाजपा आरक्षण खत्म कर देगी अभियुक्त ने पीडिता को जलावन लकड़ी लाने के लिए जंगल में लेकर गये थे और जंगल में डरा धमका कर जबरदस्ती दुष्कर्म किया. अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त सेलाय बिरूवा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया, जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में पोक्सो केस के तहत सजा सुनाई गई. [wpse_comments_template]
शाह ने कहा, कांग्रेस ने फर्जी वीडियो वायरल किये, झूठ फैला रही है कि भाजपा आरक्षण खत्म कर देगी अभियुक्त ने पीडिता को जलावन लकड़ी लाने के लिए जंगल में लेकर गये थे और जंगल में डरा धमका कर जबरदस्ती दुष्कर्म किया. अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त सेलाय बिरूवा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया, जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में पोक्सो केस के तहत सजा सुनाई गई. [wpse_comments_template]
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