Chaibasa (Sukesh Kumar) : 13 अगस्त को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला ने शुक्रवार को सभी बैंक के पदाधिकारियों और प्रबंधकों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से आमजनों को उनके बैंकिंग संबंधी विवादों के समाधान हेतु मामलों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.
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आमजन मामलों को प्राधिकार के समक्ष कर सकते हैं प्रस्तुत
उन्होंने बैंक अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के द्वारा प्री लिटिगेशन तथा बैंकिंग प्रक्रिया में होने वाली किसी भी सामान्य का समाधान किया जा सकता है. जिससे आम लोगों को राहत मिल सके. ऐसे मामलों का राष्ट्रीय लोक अदालत के द्वारा निष्पादित करने में अपनी भूमिका निश्चित करेंगे. उन्होंने आमजनों से भी अपील की है कि उनके बैंक ऋण, पेंशन तथा अन्य मामलों को प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं.
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लंबित वादों का होगा निपटारा
इस मामले में प्राधिकार के सचिव राजीव कुमार सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लोग अपने बैंक ऋण, पेंशन, बीमा, मुआवजा बीमा, वन अधीनियम, शमनीय फौजदारी मुकदमा, दीवानीवाद, राजस्व वाद, दूरसंचार वाद, सर्विस मेटर, पेंसन मामले, वैवाहिक वाद, भू-अर्जन वाद, मोटरयान दुर्घटना क्लेम संबंधित सुलहनीय मामलों के निष्पादन के लिए प्राधिकार के कार्यालय मे संपर्क कर सकते हैं.
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