Search

चाईबासा : हत्या के प्रयास के आरोपी को दस वर्ष की सजा

Chaibasa (Ramendra kumar sinha) : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला कि अदालत ने एक युवक पर डंडे से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी मनोज कुमार सिंह उर्फ महावीर सिंह को 10 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उसपर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जानकारी के अनुसार आनंदपुर थाना अंतर्गत बोडेता, बागझुला टोला निवासी अभियुक्त मनोज कुमार सिंह उर्फ महावीर सिंह का आनंदपुर के ही हंडरावली टोंगरी टोला निवासी अशोक नाग के साथ विवाद हो गया था. इसी बीच 23 फरवरी 2022 को दोपहर 12:30 बजे बागझुला टोला स्थित गुड़िया सिंह की दुकान में अशोक नाग बैठकर अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहा था. इस दौरान मनोज सिंह वहां पहुंचा और अशोक के सिर पर पीछे से डंडे से वार कर दिया, जिससे वह घायल हो गया. आनन-फानन में परिजन उसे मनोहरपुर स्वस्थ्य केन्द्र ले गये जहां उसका इलाज हुआ. इस मामले में अशोक नाग के बयान पर आनंदपुर थाना में एक मामला दर्ज किया गया था. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया और सजा सुनाई. इसे भी पढ़ें : चाकुलिया">https://lagatar.in/chakulia-meeting-held-in-np-office-for-issuing-birth-death-certificate/">चाकुलिया

: जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने को लेकर नप कार्यालय में हुई बैठक
[wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

बेहतर न्यूज़ अनुभव
ब्राउज़र में ही
//