Search

 
 
 

चाईबासा : लूटकांड के आरोपी को तीन साल की सजा, तीन हजार जुर्माना

 
Chaibasa (Ramendra Kumar Sinha) : राहगीर से लूटपाट करने के आरोप में दोकटा गांव निवासी लक्ष्मण होनहांगा को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ऋषि कुमार की अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई है और तीन हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. आरोपी टोटों थाना क्षेत्र अंतर्गत दोकटा गांव का रहने वाला था. इसके खिलाफ 4 अगस्त 2016 को टोंटो थाना में पुलिस के द्वारा मामला दर्ज किया गया था. दर्ज मामले में बताया गया था कि 3 अगस्त को पुलिस गश्ती पर थी उसी समय दोनों एक बाइक पर सवार होकर आ रहे थे पुलिस को देखकर दोनों बाइक सवार भागने लगे. इसे भी पढ़ें : चाईबासा">https://lagatar.in/chaibasa-life-imprisonment-to-younger-brother-in-the-murder-of-elder-brother/">चाईबासा

: बड़े भाई की हत्या मामले में छोटे भाई को उम्रकैद

तलाशी में देशी पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस, बाइक व मोबाइल बरामद हुआ था

पुलिस ने दोनों को दौड़ा कर पकड़ा. दोनों ने पुलिस को अपना नाम लक्ष्मण होनहांगा और बिरूवा दोराईबुरू बताया. दोनों का तलाशी लेने पर देसी पिस्तौल, एक जिंदा गोली, चोरी का बाइक और मोबाइल बरामद किया गया. दोनों ने 18 जुलाई 2016 को हाटगम्हरिया के केंदपोसी के पास एक मवेशी व्यापारी को पिस्तौल का भय दिखाकर एक लाख रुपए और बाइक लूट लिया था. दोनों ने पुलिस के समक्ष उक्त अपराध को स्वीकार किया था. [wpse_comments_template]
Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही