Chaibasa (Sukesh kumar) : चाईबासा न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में सोमवार को धारा 302/34 भादवि के तहत अभियुक्त बुधराम हेम्ब्रम एवं मिनिबाती हेम्ब्रम को आजीवन कारावास तथा 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है. मालूम हो कि जराईकेला थाना में 18 मई 2021 धारा- 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त बुधराम हेम्ब्रम एवं मिनिबाती हेम्ब्रम के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था. दोनों गिन्डुंग गांव थाना- जराईकेला निवासी हैं. सावित्री हेम्ब्रम एवं मनोज हेम्ब्रम ने प्रेम विवाह किया था. यह इनके घर वालों को पसंद नहीं था.
https://lagatar.in/wp-content/uploads/2023/10/Chaibasa-MiniBali-Hembram.jpg"
alt="" width="600" height="400" /> इसे भी पढ़ें : गिरिडीह">https://lagatar.in/read-two-news-of-giridih-together/">गिरिडीह
की खबरें- झाड़ियों में मिला जख्मी शख्स और टिकैत परिवार के धरने को पंसस का समर्थन इसी बात को लेकर आपस में सावित्री हेम्ब्रम का अपनी सास मिनिबाती हेम्ब्रम एवं चाचा ससुर बुधराम हेम्ब्रम के साथ विवाद होता रहता था. मनोज हेम्ब्रम चालक का काम करने चिड़िया माइन्स गया था. घर में सावित्री हेम्ब्रम को अकेले पाकर अभियुक्तों ने गला दबाकर हत्या कर दी थी. अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस ने बुधराम हेम्ब्रम एवं मिनिबाती हेम्ब्रम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया. [wpse_comments_template]
alt="" width="600" height="400" /> इसे भी पढ़ें : गिरिडीह">https://lagatar.in/read-two-news-of-giridih-together/">गिरिडीह
की खबरें- झाड़ियों में मिला जख्मी शख्स और टिकैत परिवार के धरने को पंसस का समर्थन इसी बात को लेकर आपस में सावित्री हेम्ब्रम का अपनी सास मिनिबाती हेम्ब्रम एवं चाचा ससुर बुधराम हेम्ब्रम के साथ विवाद होता रहता था. मनोज हेम्ब्रम चालक का काम करने चिड़िया माइन्स गया था. घर में सावित्री हेम्ब्रम को अकेले पाकर अभियुक्तों ने गला दबाकर हत्या कर दी थी. अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस ने बुधराम हेम्ब्रम एवं मिनिबाती हेम्ब्रम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया. [wpse_comments_template]
Leave a Comment