Chaibasa (Ramendra Kumar Sinha) : पत्नी को प्रताड़ित करने और दहेज मांगने वाले आरोपी गुवा निवासी राकेश सुंडी को सीजेएम की अदालत में ढाई साल की सजा सुनाई और 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया है. राकेश सुंडी के खिलाफ उसकी पत्नी घाटशिला निवासी सबिता सुंडी ने 2022 में न्यायालय में शिकायतवाद कराया था. इसे भी पढ़ें : धनबाद">https://lagatar.in/dhanbad-cm-expressed-gratitude-for-the-approval-of-the-formation-of-advocates-welfare-fund/">धनबाद
: अधिवक्ता कल्याण निधि के गठन की स्वीकृति पर सीएम का जताया आभार दर्ज मामले में बताया गया था कि शादी के कुछ दिन बाद से ही राकेश पत्नी के साथ मारपीट और दहेज की मांग करता था. पति की प्रताड़ना से तंग आकर सबिता अपने मायके चली गई थी. बाद में दोनों को समझा-बुझाकर कर मिला दिया गया. राकेश ने पत्नी के साथ मारपीट नहीं करने का वादा किया था, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद पुनः प्रताड़ित करने लगा. [wpse_comments_template]
चाईबासा : पत्नी को प्रताड़ित करने व दहेज मांगने के आरोपी को ढाई साल की सजा

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