Chaibasa (Ramendra kumar sinha) : नक्सलियों को सहयोग करने और उसके सामानों को पहुंचाने वाले आरोपी टोंटो थाना के रेगंडा गांव निवासी गोमिया कोड़ा को प्रथम श्रेणी न्याय अधिकारी ऋषि कुमार की अदालत ने दो साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है. गोमिया कोड़ा के खिलाफ टोंटो थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक रवि नारायण झा ने 1 सितंबर 2021 को मामला दर्ज किया था. दर्ज मामले में बताया गया था कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति नक्सलियों के लिए बस में कुछ सामान लेकर आ रहा है. सूचना के आधार पर टोंटो के दोकटा गांव चौक के पास वाहनों की जांच शुरू की. उसी दौरान एक बस आकर रुकी. बस से एक व्यक्ति कुछ सामान लेकर उतरा और पुलिस को देखकर भागने लगा पुलिस, जिसे दौड़ा कर पुलिस ने पकड़ लिया. पकड़े गए युवक ने अपना नाम गोमिया कोड़ा बताया. उसके पास से नक्सली पोस्टर, लैपटॉप ,मोबाइल, समेत अन्य के साथ 35,300 रुपये भी पुलिस बरामद हुए थे. उसी आधार पर गोमिया कोड़ा के खिलाफ थाना में मामला दर्ज किया गया था. अदालत को आरोपी के खिलाफ नक्सली संगठन से सांठगांठ रखने का साक्ष्य मिल जाने के बाद उसे दो साल की सजा सुनाई. इसे भी पढ़ें : आदित्यपुर">https://lagatar.in/adityapur-police-association-assured-cooperation-to-the-new-sp/">आदित्यपुर
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चाईबासा : नक्सलियों को सहयोग करने के आरोपी को दो साल की सजा

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