alt="" width="136" height="138" /> शिवम[/caption] Chaibasa (sukesh kumar) : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश चाईबासा के न्यायालय में सोमवार को सत्रवाद कुमारडुंगी थाना कांड सं- 24 / 19 के प्राथमिकी अभियुक्त जुनू गागराई उर्फ सनातन गागराई, शिवन गागराई मामले पर सुनवाई हुई. कुमारडुंगी थाना क्षेत्र के डाडबिला गांव के दोनों आरोपी है. प्रधान न्यायाधीश ने दोनों के विरूद्ध धारा 302 आईपीसी के तहतआजीवन कारावास एवं 10,000 रूपये जुर्माना की सजा सुनाई. यह काण्ड मृतक बुधराम गागराई की पुत्री ललिता गागराई के लिखित आवेदन के आधार पर उपरोक्त प्राथमिकी अभियुक्तो के विरूद्ध दर्ज किया गया था. [caption id="attachment_423886" align="aligncenter" width="131"]
alt="" width="131" height="152" /> जुनू.[/caption] इसे भी पढ़ें : कोर्ट">https://lagatar.in/gang-war-outside-court-premises-infamous-gangster-sandeep-vishnoi-gunned-down/">कोर्ट
परिसर के बाहर गैंगवार, कुख्यात गैंगस्टर संदीप विश्नोई को गोलियों से भूना मृतक बुधराम गागराई को बाजार से लौटने के दौरान रूईया एवं डाडबिला गाँव के बीच जंगल में प्राथमिकी अभियुक्तो जुनू गागराई उर्फ सनातन गागराई व शिवन गागराई द्वारा पीछे से पेट्रोल फेक कर आग लगा दिया गया. जिससे मृतक बुधराम गागराई का पीठ जलने लगा. घायल अवस्था में ही बुधराम गागराई किसी तहत अपना कपड़ा खोलकर भागते हुए अपने घर आया. घर वालो द्वारा उसे उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया. एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर में इलाज के दौरान बुधराम गागराई की मृत्यु हो गई थी. कांड के अनुसंधानकर्ता पुअनि महेन्द्र प्रसाद राय हैं. [wpse_comments_template]
















































































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