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चाईबासा : पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी को 21 साल की सजा

Chaibasa (Sukesh kumar) : पोक्सो एक्ट के तहत शनिवार को न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में एक अपराधी को 21 साल की कठोर कारावास के साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. आरोपी सूरज नायक कुमारडुंगी थाना के कुमरिता गांव का निवासी है. नाबालिक लड़की को बहला फुसला कर यौन शोषण करने के आरोप में उस पर मामला दर्ज किया गया था. अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त सूरज नायक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया. सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया. जिसके आधार पर उक्त कांड के क्रम में विशेष पोक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई गई. 2021 में मामला दर्ज हुआ था. इसे भी पढ़ें :घाटशिला">https://lagatar.in/ghatshila-police-found-seriously-injured-youth-from-railway-track/">घाटशिला

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