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चाईबासा : चेक बाउंस मामले में विशाल गोप को 2 साल की सजा

Chaibasa (Ramendra kumar sinha) : चेक बाउंस करने के मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक अधिकारी ऋषि कुमार की अदालत ने विशाल गोप को 2 साल की सजा सुनाई और 25 हजार रुपए क्षतिपूर्ति जमा करने का निर्देश दिया है. विशाल कुमार के खिलाफ 2 जुलाई 2022 को मंझारी थाना अंतर्गत बरकी मारा भागाबिल्ला गांव निवासी चंद्रमोहन बिरूवा के द्वारा न्यायालय में शिकायत दर्ज कराया गया था. दर्ज मामले में बताया गया था कि डिजिटल लाइफ इंडिया नामक फाइनेंस कंपनी में विशाल काम करता था और लोगों को 2 साल में डबल राशि देने का वादा कर के लोगों से ठग बाजी कर रहा था. इसे भी पढ़ें : धनबाद">https://lagatar.in/dhanbad-railway-officials-planted-saplings-in-gomoh-on-world-environment-day/">धनबाद

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दर्ज मामले में बताया गया था कि चंद्र मोहन बिरूवा के द्वारा 7 लाख 64 हजार रूपए जमा किया गया था. जब उसका दो साल का अवधि पूरा हो गया तो 12 लाख 80 हजार रुपए का चेक विशाल गोप द्वारा दिया गया था. उसके खाते में पैसा नहीं रहने के कारण चेक बाउंस कर गया. इसके बाद चंद्रमोहन ने विशाल गोप के खिलाफ मामला दर्ज कराया. अदालत को विशाल गोप के खिलाफ साक्ष्य मिल जाने से 2 साल की सजा सुनाई. [wpse_comments_template]

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