: मुखिया फंड से तीन जलमीनार का हुआ निर्माण
चक्रधरपुर : नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 25 साल की सजा
Chakradharpur (Shambhu Kumar) : नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को चाईबासा व्यवहार न्यायलय ने 25 साल कारावास की सजा सुनायी है. शुक्रवार को सुनवाई करते हुए प्रथम जिला सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश की अदालत ने दोषी सोनुवा के टेकासाई गांव निवासी बागुन जोंको को 25 साल कारावास के साथ-साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. इस मामले में बंदगांव प्रखंड के कराईकेला थाना में आरोपी के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था. इसे भी पढ़ें : चाईबासा">https://lagatar.in/chaibasa-construction-of-three-water-towers-from-the-head-fund/">चाईबासा
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