Chakradharpur (Shambhu Kumar) : नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को चाईबासा व्यवहार न्यायलय ने 25 साल कारावास की सजा सुनायी है. शुक्रवार को सुनवाई करते हुए प्रथम जिला सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश की अदालत ने दोषी सोनुवा के टेकासाई गांव निवासी बागुन जोंको को 25 साल कारावास के साथ-साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. इस मामले में बंदगांव प्रखंड के कराईकेला थाना में आरोपी के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था.
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वर्ष 2021 में किया था दुष्कर्म
मामले के अनुसार सोनुवा थाना क्षेत्र के टेकासाई गांव निवासी बागुन जोंको उर्फ कंपनी जोंको 7 नवंबर 2021 को कराईकेला के खैरुडीह में एक नाबालिग बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने झाड़ियों में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया था. मामला सामने आने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. अनुसंधान के क्रम में पुलिस द्वारा सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुये न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया. जिसके आधार पर न्यायालय ने दोषी को सजा सुनाई.