Chakradharpur (Shambhu Kumar) : बाल यौन शोषण (पोक्सो) अधिनियम 2012 को लेकर शुक्रवार को चक्रधरपुर के अंचल कॉलोनी स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय सभागार में शिक्षकों व अभिभावकों की बैठक हुई. सेंटर फॉर कैटालाइजिंग के ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर दलगोविंद तांती पोक्सो एक्ट के बारे में विस्तार पूर्वक बताया. उन्होंने कहा की बच्चों के किसी भी अंग को गलत तरीके से छूने, निजी अंगों पर टिप्पणी करने, गलत तस्वीर दिखाने तथा अन्य वैसे सभी प्रकार के शारीरिक संपर्क जिसे बच्चे असहज महसूस करें वे सभी बाल यौन शोषण की श्रेणी में आते हैं.
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शिकायत करने में अभिभावक किसी प्रकार का ना करें संकोच
उन्होंने कहा इसके लिए सरकार द्वारा विशेष पॉस्को कोर्ट की स्थापना की है. उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना की शिकायत करने में अभिभावक किसी प्रकार का संकोच ना करें. इस मौके पर उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक दिव्या डांगहा, आरती कुमारी गुप्ता सहित विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं, बच्चों के अभिभावक मौजूद थे.