: पूर्वी सिंहभूम में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चौथे चरण में 59.07% हुआ मतदान
बिना निर्माण की तिथि, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट के बेचे जा रहे खाद्य पदार्थ
पोस्ट आफिस रोड स्थित सुदेश कुमार चौरसिया द्वारा बिना निर्माण की तिथि, बैच नंबर एक्सपायरी डेट के चिप्स, कुरकुरे, ब्रेड, टाफी आदि बेचते हुए पाए गए. अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उक्त दोनों दुकानों पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया और भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी गई. निरीक्षण के क्रम में सभी दुकानदारों को अच्छी गुणवत्ता की खाद्य सामग्री बेचने का निर्देश दिया गया. इसे भी पढ़ें: वरिष्ठ">https://lagatar.in/senior-journalist-naveen-sharma-passes-away-chief-minister-his-press-advisor-expressed-grief-wave-of-mourning-among-journalists/">वरिष्ठपत्रकार नवीन शर्मा का निधन, मुख्यमंत्री और उनके प्रेस सलाहकार ने जताया दुख, पत्रकारों में शोक की लहर [wpse_comments_template]