: विशू शिकार पर्व में प्रयोग होने वाले हथियार व पूजा सामग्री को दलमा ले जाने की बांटी गई जिम्मेवारी
आचार संहिता से संबंधित यह जानकारियां दी गईं
सभी प्रत्याशी मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी पर शिविर लगाएं. मतदाताओं को वोट दिलाने के लिये वाहन से ना लाएं. मतदान केंद्र और मतदान केंद्र के आसपास किसी भी राजनीतिक दल या नेता का फोटो या बैनर नहीं लगाएं. जिला परिषद प्रत्याशी चुनाव प्रचार प्रसार के लिये चार वाहन और मुखिया दो वाहन का ही प्रयोग कर सकते हैं. प्रत्याशी अपने संबंधित आरओ से परमिशन लेकर ही प्रचार करें. सभी प्रत्याशी राज्य निर्वाचन आयोग के गाइड लाइन का पालन करते हुए चुनाव प्रचार करें. निवर्तमान मुखिया अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों का बैनर में उल्लेख ना करें.आचार संहिता का उल्लंघन करने पर संबंधित प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई होगी
[caption id="attachment_301474" align="aligncenter" width="600"]alt="" width="600" height="361" /> उपस्थित प्रत्याशी.[/caption] इसके अलावे चुनाव से संबंधित हर पहलुओं पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई. अधिकारियों ने बताया कि आचार संहिता का उल्लंघन करने पर संबंधित प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी देवलाल उरांव, अंचल अधिकारी जयवंती देवगम, डॉ मनोज महंता,सविता सिन्हा समेत अन्य पदाधिकारी व पंचायत चुनाव के प्रत्याशी उपस्थित थे. [wpse_comments_template]

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