Ranchi: मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई. बैठक में 40 प्रस्तावों पर मुहर लगायी गयी.बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सीएम ने कहा कि सभी विभाग बेहतर कर रहे हैं. काम में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है. कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं. कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में स्थित सम्बद्धता प्राप्त उपशास्त्री (इंटर) स्तर एवं शास्त्री (स्नातक) स्तर संस्कृत महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को भविष्य निधि-पेंशन-सह-उपादान के लाभ दिये जाने की स्वीकृति दी गई. वहीं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के निर्माण के लिए 47.03 करोड़ की राशि स्वीकृत किया गया है. इसमें अब केंद्र का कोई अंश नहीं है.
प्रदेश में टाना भगत के परिवारों को प्रतिमाह 200 यूनिट निःशुल्क बिजली की सुविधा प्रदान करने की स्वीकृति दी गई. वहीं स्व. राम नरेश सोनी, झाप्रसे तत्कालीन अंचल अधिकारी, डुमरिया (पूर्वी सिंहभूम) के आश्रित पत्नी श्रद्धा सोनी की अनुकम्पा के आधार पर सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय में कनीय सचिवालय सहायक के पद पर नियुक्ति की अनुमति दी गई है. राज्य सरकार के वैसे कर्मी, जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया दिनांक 01 दिसंबर 2004 के पूर्व पूर्ण हो गयी हो, परन्तु दिनांक 01 दिसंबर 2004 के पश्चात नियुक्त हुए हो, उन्हें पुरानी पेंशन योजना की अनुमान्यता हेतु निर्गत संकल्प में संशोधन की स्वीकृति दी गई. वित्त विभागीय संकल्प संख्या-1356/भ०नि० 2010 में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
कार्यभारित स्थापना से नियमित स्थापना में लाये गये कर्मियों को सेवांत लाभों की अनुमान्यता से संबंधित संकल्प (संख्या-128, दिनांक-17.07.2023) में संशोधन की स्वीकृति दी गई. राज्य के कर्मियों को पोशाक / वर्दी की आपूर्ति से संबंधित वित्त विभागीय संकल्प (संख्या-219/पे०, दिनांक-10.07.2008) में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
राज्य सरकार के कर्मियों के वेतन एवं एसएनए स्पर्श से आच्छादित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की राशि का भुगतान पेपरलेस प्रक्रिया से करने की स्वीकृति दी गई. गिरिडीह जिलान्तर्गत पीरटांड प्रखंड में भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से जल उगाही कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त पीरटांड मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना हेतु रु 639.2006 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. जल संसाधन विभाग के रामरेखा जलाशय योजना के लिए 130,28.04 लाख के दूसरे पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. राज्य सरकार के विभिन्न संवर्गों के कर्मियों / पदाधिकारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियमों में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
राज्य सरकार के मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग) के अंतर्गत स्थायी रूप से कार्यरत अनुदेशक (ग्लाईडर) / उड़ान अनुदेशक प्रभारी (ग्लाईडर) के विशेष भत्तों की स्वीकृति दी गई. झारखण्ड राज्यान्तर्गत 166 सरकारी उच्च विद्यालयों का प्लस टू उच्च विद्यालय में उत्क्रमण की स्वीकृति दी गई.
झारखंड राज्य के अधीनस्थ अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण नियमावली 2015, उच्च न्यायालय, के द्वारा (डब्ल्यूपी(एस) नं.-2120/2013 में दिनांक-03.09.2015 एवं एलपीए नं.-237/2017 में दिनांक – 26.08.2022) पारित आदेश के अनुपालन में श्री जय बोस, आदेशपाल, उद्योग निदेशालय की सेवा, आदेशपाल के पद पर नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई.
विभिन्न औद्योगिक नीतियों में जीएसटी इन्वायस से संबंधित प्रावधानों को विलोपित करते हुए जीएसटी रिम्बरसमेंट से संबंधित नये प्रावधानों को प्रतिस्थापित करने की स्वीकृति दी गई.
डीडीओ लेवल बिल मैनेजमेंट सिस्टम एवं ट्रेजरी अप्लीकेशन में आधार प्रमाणीकरण हेतु आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित) की धारा- 4(4)(बी)(ii) एवं सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम-4 के अन्तर्गत राजपत्र में अधिसूचित करने की स्वीकृति दी गई.
प्राचार्य, इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय, हजारीबाग के पद हेतु स्वीकृत वेतनमान की प्रभावी तिथि में संशोधन की स्वीकृति दी गई. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम (टीआईईएस) के अंतर्गत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की स्थापना रांची में किये जाने हेतु राज्यांश के रूप में रु 27.42 करोड़ सहित केन्द्रांश की राशि 19.61 करोड़ का भी वहन राज्य सरकार द्वारा किए जाने के क्रम में (संकल्प सं0-1061, दिनांक-26.02.2021) वर्णित प्रावधानो में संशोधन करने एवं परियोजना में राज्य सरकार द्वारा कुल 47.03 करोड़ वहन किए जाने की स्वीकृति दी गई.
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय तथा नेताजी सुभाषचंद्र बोस आवासीय विद्यालय के विभिन्न गतिविधियों में अतिरिक्त राशि रु. 1,28,31,08,550 की स्वीकृति दी गई. साहिबगंज अन्तर्गत खैरबनी (एनएच-133ए पर) से सनमनी वाया झुमरबांध, ढ़िबरीकोल, छोटा ओरसा पहाड़ पथ (कुल लम्बाई -7.580 किमी) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य (पुल कार्य, भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टिंग एवं वनरोपण सहित) हेतु 40,27,19,600/- की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन आयुष निदेशालय, खाद्य सुरक्षा आयुक्त का कार्यालय एवं चिकित्सा शिक्षा निदेशालय को सचिवालय का संलग्न कार्यालय घोषित करने की स्वीकृति दी गई.
जल संसाधन विभाग के लघु सिंचाई प्रक्षेत्र रांची अंतर्गत काशीसोत मध्यम सिंचाई योजना, प्रखंड-हुसैनाबाद, जिला-पलामू के निर्माण हेतु लागत राशि 1246.45502 लाख के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की स्वीकृति दी गई. राज्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवाशर्त) नियमावली (संशोधन) 2017 को संशोधित करने की स्वीकृति दी गई. डॉ विकास लाल, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडल अस्पताल, राजमहल, साहिबगंज को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई.
राज्य योजनान्तर्गत आंगनबाड़ी चलो अभियान योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष-2023-24 में 21148.00 लाख के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. सर जेसी बोस विश्वविद्यालय, गिरिडीह की स्थापना हेतु झारखंड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई.
ग्रामीण कार्य विभाग अन्तर्गत कार्य अंचलों एवं कार्य प्रमंडलों के कार्यालय भवन एवं पदस्थापित अभियंताओं/कर्मियों के आवास निर्माण हेतु कार्यालय/आवासीय भवन का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण योजना प्रारंभ करने की स्वीकृति दी गई.
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III, बैच-1, 2023-24 अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पांच पथ एवं दो पुल योजनाओं की राशि 4743.21 लाख की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने तथा राज्यांश के रूप में कुल 2102.61 लाख व्यय करने की स्वीकृति दी गई. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत प्रशास्निक दृष्टिकोण से ग्रामीण कार्य विभाग, गोड्डा प्रमंडल के पथों के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना अन्तर्गत योजना के लाभार्थियों को चिकित्सा सहायता अनुदान प्रदान करने की प्रक्रिया के सरलीकरण की स्वीकृति दी गई. झारखंड लोक कार्य संविदा विवाद मध्यस्थम न्यायाधिकरण विधेयक, 2024 के गठन की स्वीकृति दी गई.
झारखंड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब आवासविहीन लोगों को पक्का आवास उपलब्ध कराने हेतु राज्य सम्पोषित योजना के रूप में चालू अबुआ आवास योजना (एएवाई) के लक्ष्य वृद्धि एवं मार्गदर्शिका में कतिपय संशोधन की स्वीकृति दी गई.
राज्यान्तर्गत संचालित तेजस्विनी योजना के कार्यान्वयन का दिनांक-31.12.2023 तक अवधि विस्तार एवं एतद् पर कुल 1075.00 लाख के व्यय की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत् पोषण अभियान के क्रियान्वयन निमित्त राज्यस्तरीय एसपीएमयू, जिला स्तरीय हेल्प डेस्क तथा बाल विकास परियोजना स्तरीय हेल्प डेस्क हेतु परियोजना अवधि तक संविदा अधारित विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई.
दुमका जिला अन्तर्गत मयूराक्षी बांया तट नहर योजना से निकलने वाली पतजोर वितरणी, हरीपुर वितरणी, एवं रानेश्वर वितरणी के पीसीसी लाइनिंग एवं विभिन्न चेनों पर स्थित संरचनाओं के मरम्मति कार्य हेतु कुल रु० 4198.881 लाख के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. विश्व बैंक सम्पोषित झारखंड पावर सिस्टम इंपावरमेंट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत झारखंड बिजली वितरण निगम लि के लिए स्वीकृत राशि को रिस्ट्रक्चर करने की स्वीकृति दी गई. विश्व बैंक सम्पोषित स्वीकृत संचरण योजना राशि 2655.81 करोड़ के अन्तर्गत अन्य तीन कार्य योजनाओं के सम्मिलित होने के फलस्वरूप पुनर्गठित योजना की स्वीकृति दी गई.
देवघर अन्तर्गत कानो से मदनकट्टा भाया महुआटांड़, मुरलीपहाड़ी, बासकुपी, बदिया, नागाडोरी पथ (लम्बाई- 14.115 किमी) एवं मुरलीपहाड़ी से रामजनी मोड़ लिंक पथ (लम्बाई- 2.340 किमी) (कुल लम्बाई- 16.455 किमी) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य (पुल कार्य, भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टिंग, वृक्षारोपण एवं आर&आर सहित) हेतु 65,53,35,600 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. झारखंड वन सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2024 की स्वीकृति प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई. झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2024 की स्वीकृति प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई.
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