Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

चांडिल : मन का मिलन पखवाड़ा के तहत दो साल पुराने विवाद का हुआ निष्पादन

Chandil (Dilip Kumar) : झालसा के निर्देश पर चल रहे मन का मिलन पखवाड़ा के तहत शुक्रवार को चांडिल अनुमंडलीय न्यायालय में दो साल पुराने एक विवाद का निपटारा सुलह समझौता के आधार पर किया गया. इसके तहत ग्यारह लाख पचास हजार की राशि को लेकर चल रहे एनआई एक्ट का वाद समझौता कर सुलह के आधार पर निष्पादित किया गया. उक्त वाद अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी चांडिल के न्यायालय में दो साल से अधिक समय से चल रहा था. इसे भी पढ़ें : प्राइवेट">https://lagatar.in/regret-of-not-being-able-to-ban-private-practice-dr-kameshwar-prasad/">प्राइवेट

प्रैक्टिस पर रोक नहीं लगा सकने का अफसोस : डॉ कामेश्वर प्रसाद

डालसा अध्यक्ष के नेतृत्व में चल रहा है मन का मिलन पखवाड़ा

सरायकेला खरसावां जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार के नेतृत्व में चांडिल में मन का मिलन पखवाड़ा चल रहा है. पखवाड़े के दौरान शुक्रवार को अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी सह प्रभारी न्यायाधीश सह विधिक सेवा समिति, चांडिल ने मन का मिलन पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत ग्यारह लाख पचास हजार की राशि को लेकर चल रहे एनआई एक्ट का वाद समझौता कर सुलह के आधार पर निष्पादित किया. इस अवसर पर अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी सह प्रभारी न्यायाधीश सह विधिक सेवा समिति चांडिल के सचिव अमित आकाश सिन्हा, वादी व प्रतिवादी के अलावा दोनों पक्ष के अधिवक्ता अनिल कुमार साहू और राजकुमार मौजूद थे. इसे भी पढ़ें : चाकुलिया">https://lagatar.in/chakulia-mla-representative-cum-convenor-of-sameer-sena-visited-bhatkunda-panchayat/">चाकुलिया

: विधायक प्रतिनिधि सह समीर सेना के संयोजक ने भातकुंडा पंचायत का दौरा किया

लोगों को दी जा रही जानकारी

मन का मिलन पखवाड़ा की जानकारी विभिन्न गांव में शिविर लगाकर लोगों को दी जा रही है. इसके तहत शुक्रवार को ईचागढ़ प्रखंड अंतर्गत कारलाबेड़ा और जामदोहा गांव में ग्रामीणों के साथ शिविर का आयोजन किया गया. झालसा एवं डालसा के निर्देशानुसार चांडिल अनुमंडलीय न्यायालय में विधिक सेवा समिति चांडिल के तत्वावधान में 14 जून तक चलने वाले मन का मिलन पखवाड़ा की जानकारी दी गई. ग्रामीणों को बताया गया कि इसके तहत पारिवारिक विवाद, जमीन, छुआछूत, डायन प्रथा, घरेलू हिंसा से संबंधित विवाद समेत कोई भी पुराना से पुराना विवाद आदि का निपटारा नि:शुल्क किया जा रहा है. [wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही