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चांडिल : दो संस्थान पर लगा 25-25 हजार रुपए का जुर्माना, 11 को भेजा नोटिस

 
Chandil (Dilip Kumar) : झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 का अनुपालन नहीं करने वाले चांडिल के दो संस्थानों पर जिले के डीसी ने 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं, चांडिल नियोजनालय अंतर्गत आने वाले 11 संस्थानों को नोटिस दिया गया है. जिन संस्थानों पर जुर्माना वसूला गया है उसमें इंडिया करियर प्राइवेट लिमिटेड, रामगढ़, चांडिल और इन्टेक्स ट्रांसपोर्टेशन एनएच 33 चांडिल शामिल है. इस संबंध में चांडिल के नियोजन पदाधिकारी रवि कुमार ने बताया कि नियोजकों के लिए निबंधन की प्रक्रिया पूर्ण कर अधिनियम का अनुपालन करना अनिवार्य है. 75 प्रतिशत आरक्षण के नियम का अनुपालन नहीं करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-appointment-letters-given-to-107-youth-in-the-9th-national-employment-fair/">जमशेदपुर

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सुनिश्चित करें अनुपालन

नियोजन पदाधिकारी ने कहा कि सभी नियोजक इस अधिनियम के तहत निबंधन कराकर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें. राज्य में वैसे सभी प्रतिष्ठान जहां 10 या उससे अधिक कार्य बल कार्य करते हों, वहां स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 का अनुपालन करना अनिवार्य है. निजी प्रतिष्ठानों में बाह्यस्त्रोत से सेवा प्रदाता संस्थाएं एवं ठेकेदार आदि भी इस अधिनियम के दायरे में आते हैं. इसका अनुपालन नहीं करने वाले नियोजकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का प्रावधान है. इस संबंध में नियोजन पदाधिकारी रवि कुमार ने बताया कि विभिन्न माध्यमों से सूचित करने के बाद भी कुछ संस्थानों ने अब तक निबंधन नहीं कराया है. श्रम अधीक्षक का कार्यालय, जिला उद्योग केंद्र एवं जिले के सभी अंचल कार्यालयों व उद्योग जगत के संगठनों से उनके क्षेत्राधीन सभी संस्थानों की सूची प्राप्त कर डिफाल्टर संस्थानों को चिन्हित करने की कार्रवाई की जा रही है. इनके विरूद्ध समय-समय पर उचित कार्रवाई की जाएगी. [wpse_comments_template]
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