Chandil (Dilip Kumar) : झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 का अनुपालन नहीं करने वाले चांडिल के दो संस्थानों पर जिले के डीसी ने 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं, चांडिल नियोजनालय अंतर्गत आने वाले 11 संस्थानों को नोटिस दिया गया है. जिन संस्थानों पर जुर्माना वसूला गया है उसमें इंडिया करियर प्राइवेट लिमिटेड, रामगढ़, चांडिल और इन्टेक्स ट्रांसपोर्टेशन एनएच 33 चांडिल शामिल है. इस संबंध में चांडिल के नियोजन पदाधिकारी रवि कुमार ने बताया कि नियोजकों के लिए निबंधन की प्रक्रिया पूर्ण कर अधिनियम का अनुपालन करना अनिवार्य है. 75 प्रतिशत आरक्षण के नियम का अनुपालन नहीं करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-appointment-letters-given-to-107-youth-in-the-9th-national-employment-fair/">जमशेदपुर
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