Chandil (Dilip Kumar) : चांडिल अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रखंड प्रमुख पद के चुनाव के लिए बुधवार 26 जुलाई का दिन निर्धारित किया था, जिसपर झारखंड उच्च न्यायालय ने रोक लगाने का आदेश दिया है. तत्कालीन प्रमुख अमला मुर्मू द्वारा उच्च न्यायालय में दायर की गई रिट याचिका की सुनवाई के बाद मंगलवार को न्यायालय ने तत्काल चुनाव को स्थगित करने के साथ ही राज्य सरकार से जबाव तलब किया है. जबाव देने के लिए सरकार को चार सप्ताह का समय दिया गया है. इस संबंध में उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता आरएसपी सिन्हा ने कहा कि सरायकेला-खरसावां के उपायुक्त एवं निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग के नियमावली का अनुपालन नहीं किया है और नियमों के विरुद्ध चांडिल के निर्वतान प्रमुख अमला मुर्मू की सदस्यता को रद्द किया है. उन्होंने कहा कि अमला मुर्मू बनाम चुनाव आयोग, झारखंड सरकार, गुरुपद हांसदा एवं संबंधित अधिकारियों के मामले में दोनों पक्षों के जबाव दाखिल होने के बाद ही अंतिम सुनवाई होगी.
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नियमों का नहीं हुआ अनुपालन : अधिवक्ता
चांडिल प्रखंड के निवर्तमान प्रमुख अमला मुर्मू की ओर से झारखंड उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता आरएसपी सिन्हा ने रिट याचिका दायर किया था. वरिष्ठ अधिवक्ता आरएसपी सिन्हा ने जानकारी देते हुए कहा कि विगत दिनों सरायकेला-खरसावां उपायुक्त द्वारा चांडिल प्रमुख अमला मुर्मू की सदस्यता रद्द कर दी गई थी. इसमें नियमों का अनुपालन नहीं किया गया. उपायुक्त के सदस्यता रद्द करने के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई. उच्च न्यायालय में रिट याचिका में चुनाव आयोग, झारखंड सरकार, सरायकेला-खरसावां के उपायुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, चांडिल के अनुमंडल पदाधिकारी, चांडिल अंचलाधिकारी और रूदिया पंचायत समिति सदस्य एवं अपीलकर्ता गुरुपद हांसदा को पार्टी बनाया गया है.
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दिया गया चार सप्ताह का समय
उन्होंने बताया कि रिट याचिका दायर करने के बाद भी 18 जुलाई को नियम के विरुद्ध अनुमंडल पदाधिकारी ने 26 जुलाई को चुनाव कराने का आदेश जारी किया है. अधिवक्ता आरएसपी सिन्हा ने बताया कि मंगलवार को झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायधीश गौतम चौधरी के अदातल में सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने तत्काल प्रमुख पद के लिए होने वाली चुनाव को स्थगित करने का आदेश दिया है. वहीं, चुनाव आयोग, झारखंड सरकार, उपायुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और गुरुपद हांसदा को अपना पक्ष रखने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है. न्यायालय ने चुनाव आयोग और राज्य सरकार से रिट याचिका को लेकर जबाव तलब किया है.
नहीं मिला स्टे ऑर्डर
इस संबंध में चांडिल के अनुमंडल पदाधिकारी रंजीत लोहरा ने बताया कि चांडिल में प्रमुख का चुनाव स्थगित करने से संबंधित किसी प्रकार की सूचना उन्हें नहीं है. इस संबंध में किसी प्रकार का स्टे ऑर्डर भी नहीं मिला है. अगर स्टे ऑर्डर नहीं मिलता है तो प्रमुख का चुनाव होगा और चुनाव होने के पूर्व तक अगर स्टे ऑर्डर मिल जाता है तो चुनाव को स्थगित कर दिया जाएगा.