Chandil (Dilip Kumar) : चांडिल डैम नौका विहार परिसर में मंगलवार को चांडिल बांध विस्थापित मत्स्यजीवी स्वावलंबी सहकारी समिति का वार्षिक आमसभा नारायण गोप की अध्यक्षता में हई. मौके पर समिति के कार्यों की समीक्षा की गई और भावी कार्ययोजना पर मंथन किया गया. इस अवसर पर समिति के सचिव श्यामल मार्डी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया. बैठक में बताया गया कि समिति को इस वित्तीय वर्ष में चार लाख रुपये का मुनाफा हुआ है. आने वाले वित्तीय वर्ष में इसे और अधिक बढ़ाने का संकल्प लिया गया. बैठक को समिति के अध्यक्ष व सचिव ने संबोधित कर समिति द्वारा चलाए जा रहे रोजगारोन्मुखी योजनाओं की जानकारी दी. अध्यक्ष व सचिव ने कहा कि चांडिल डैम में विस्थापित सदस्य रोजगार के लिए जो भी योजना शुरू करना चाहते हैं वे समिति को आवेदन दें. समिति सभी प्रकार से सहयोग करने के लिए तैयार है.
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समिति का हुआ पुनर्गठन, किरण हेंब्रम बने कोषाध्यक्ष
वित्तीय वर्ष 2022-23 का लेखा-जोखा को ध्वनी मत से पारित करते हुए वार्षिक आमसभा में समिति का पुनर्गठन किया गया. मौके पर समिति के अध्यक्ष व सचिव फिर से नारायण गोप व श्यामल मार्डी को बनाया गया. नवगठित समिति में अध्यक्ष नारायण गोप, सचिव श्यामल मार्डी और कोषाध्यक्ष किरण हेंब्रम को बनाया गया. कार्यसमिति के सदस्य के रूप में पुष्पा गोप, सीमा हांसदा, पनसरी माझी, गोम्हा हांसदा, सुनीता हेंब्रम, कार्तिक महतो, पंचानन महतो व देवेन महतो का चयन किया गया. इसके साथ ही निगरानी समिति का भी गठन किया गया. निगरानी समिति में रसूनिया पंचायत के मुखिया मंगल माझी, चांडिल पंचायत के मुखिया मनोहर सरदार, बासुदेव आदित्यदेब, आकलू धीवर, उपेन महतो, बासु घुनिया, सनातन मार्डी व ईश्वर गोप को शामिल किया गया है.
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26 मई तक जमा करें बकाया राशि अन्यथा होगी कानूनी कार्रवाई
जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी ने चांडिल बांध विस्थापित मत्स्यजीवि स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए 26 मई तक का समय दिया है. उक्त तिथि तक बकाया राशि का भुगतान नहीं किए जाने पर कानूनी कार्रवाई किए जाने की बात कही है. मिली जानकारी के अनुसार जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी के न्यायालय में सुवर्णरेखा बांध प्रमंडल संख्या 2 चांडिल के कार्यपालक अभियंता बनाम चांडिल बांध विस्थापित मत्स्यजीवि स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड के अध्यक्ष नारायण गोप व सचिव श्यामल मार्डी के बीच चल रहे वाद संख्या 03/2022-23 में देनदार द्वारा चांडिल जलाशय में मछली पालने एवं बंदोवस्ती का बकाया राशि जमा करना, पत्राचार करने के बाद भी जमा नहीं कराया गया है. वहीं देनदार द्वारा सर्टिफिकेट केस को खारिज करने का आवेदन दिया जा रहा है. जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी द्वारा देनदार को निदेश दिया गया है कि 26 मई 2023 तक बकाया राशि जमा कर दें, अन्यथा रकम वसूली के लिए दोनों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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