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मोटर वाहन अधिनियम 2019 के नियमों मे बदलाव, ड्राइविंग लाइसेंस 5 साल में करा सकेंगे रिन्यू

Ranchi: मोटर वाहन अधिनियम 2019 के नियमों में बदलाव किया गया है. नियम तोड़ने पर जुर्माने समेत लाइसेंस को लेकर कई बदलाव किए गए हैं. केंद्र सरकार ने नए कानून में जहां लाइसेंस रिन्यू कराने में एक महीने की छूट की बजाय एक साल तक की बिना फीस छूट दी है तो वहीं कुछ सख्ती भी की है.

रांची समेत पूरे राज्‍य में नये नियम लागू

हर साल एक हजार रुपए जुर्माना चुकाकर ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने की छूट थी. नए बदलाव में लाइसेंस बनवाने में चार श्रेणी तय कर दी गई है. प्राइवेट लाइसेंस धारक के लिए एक बड़ा बदलाव यह किया गया है कि 50 साल की उम्र होने पर हर पांच साल में लाइसेंस रिन्यू कराते समय उन्‍हें जो फिटनेस सर्टिफिकेट देना होता था, वह अब नहीं देना होगा. वहीं व्यावसायिक वाहन चालकों को भी अब हर तीन साल में लाइसेंस रिन्यू कराने की जरूरत नहीं होगी. ­­­इसे भी पढ़ें-­­­­हिट">https://lagatar.in/lack-of-awareness-in-hit-and-run-case-only-35-people-got-compensation-in-63-cases-in-ranchi/">हिट

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जानें क्या-क्या हुआ बदलाव

--चालक की उम्र 55 साल हो गई है, तो लाइसेंस उसके बाद सिर्फ 5 साल का बनेगा, यानी प्रत्येक पांच साल में लाइसेंस रिन्यू कराना होगा. -व्यवसायिक लाइसेंस अब हर तीन साल में नहीं, पांच साल में रिन्यू कराना होगा. व्यावसायिक लाइसेंस के लिए अब 8वीं पास की शर्त भी खत्म हो गई है. -उम्र 50 साल से ज्यादा और 55 साल से कम है तो लाइसेंस 60 साल उम्र पूरी होने तक का बनेगा. -उम्र 30 साल से कम है तो पहली बार में ड्राइविंग लाइसेंस 40 साल की उम्र पूरी होने तक की बनेगी. ­­­इसे भी पढ़ें-­­­­कांग्रेस">https://lagatar.in/congresss-attack-said-gdp-grew-by-3-percent-in-3-years-not-economy-modi-government-resetting-opposition-governments/">कांग्रेस

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