महावीर रुंगटा और राकेश सिंघानिया के खिलाफ PMLA की धारा 3 और 4 के तहत आरोप गठित
Ranchi : मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी महावीर प्रसाद रूंगटा और राकेश सिंघानिया की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं. रांची PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट ने दोनों के खिलाफ आरोप गठित कर दिया है. दोनों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की धारा 3 और 4 के तहत आरोप गठित किया गया है. इसके बाद अब ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होगी. महावीर प्रसाद रूंगटा रामगढ़ स्पंज आयरन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक हैं. उन पर लोह अयस्क (आयरन ओर) की तस्करी करने, फर्जी चालान और ट्रांसपोर्टेशन कर 4.33 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है. इसी मामले में मेसर्स बालाजी तिरुपति और मेसर्स एपिकल एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक राकेश कुमार सिंघानिया भी आरोपी है.
ईडीकी चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया था संज्ञान
दरअसल महावीर प्रसाद रूंगटा, राकेश कुमार सिंघानिया और उनकी कंपनियों के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दायर की थी. जिसपर कोर्ट ने संज्ञान लिया था. वर्ष 2010 में लोह आयरन की तस्करी मामले में सीबीआई ने इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. बाद में ईडी ने इस केस को टेकओवर कर लिया था. महावीर प्रसाद रूंगटा को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत पूर्व में मिल चुकी है.
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