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निलम्बित IAS पूजा सिंघल के खिलाफ आरोप गठन 10 को, सुनवाई पूरी

Ranchi : मनी लॉन्ड्रिंग मामले की आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ ED कोर्ट में चार्ज फ्रेम (आरोप गठन) के बिंदु पर सुनवाई पूरी हो गई है. दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने आरोप गठन के लिए 10 अप्रैल की तिथि तय की है. आरोप गठन की प्रकिया के बाद पूजा सिंघल के खिलाफ ट्रायल शुरू किया जा सकता है. इससे पहले ED की विशेष कोर्ट ने 3 अप्रैल को अपना फैसला सुनाते हुए पूजा की डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया था.

पूजा सिंघल फिलहाल प्रोविजनल बेल पर हैं. 

डिस्चार्ज याचिका खारिज होने से पूजा सिंघल को बड़ा झटका लगा है. ईडी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट में मनरेगा घोटाला मामले में सुनवाई चल रही है. पूजा सिंघल फिलहाल प्रोविजनल बेल पर है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कई शर्तों के साथ 2 महीने की अंतरिम जमानत दी है. इससे पहले कोर्ट ने पूजा सिंघल को 1 महीने की अंतरिम जमानत दी थी. तब पूजा सिंघल ने अपनी बीमार बेटी की देखभाल करने का हवाला देकर जमानत की मांग की थी. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को 1 महीने की अंतरिम जमानत दे दी है. [wpse_comments_template]

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