Lagatar Desk: दिल्ली की अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव समेत छह लोगों को ख़िलाफ पीएमएलए की धाराओं के तहत आरोप गठित करने का निर्देश दिया है. सभी के ख़िलाफ़ पीएमएलए की धारा 4 सह पठित धारा 3 के तहत आरोप तय किया जायेगा.

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ईडी ने इस बारे में जानकारी देते हुए प्रेस बयान में कहा है कि रेलवे में नौकरी के बदले जमीन या पैसे लेने के मामले की जांच के दौरान कुल 44.75 करोड़ रुपये की संपत्ति की कुर्क किया गया है.
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ईडी के मुताबिक जांच में यह पता चला है कि लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते हुए आधिकारिक शक्तियों का दुरुपयोग किया. रांची स्थित बीएनआर होटल के संचालन का काम सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड को दिया. इसके बदले लालू प्रसाद यादव ने अपने सहयोगी प्रेम चंद गुप्ता के परिवार द्वारा नियंत्रित कंपनी मेसर्स डिलाइट मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में दो एकड़ ज़मीन वास्तविक मुल्य से कम दर पर लिया. बाद में उस ज़मीन का स्वामित्व राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को ट्रांसफ़र किया गया. यह कंपनी की शेयर ख़रीद कर किया गया.
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