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Chatra :  4 साल पुराने अफीम तस्करी मामले में भेखलाल को 15 साल सश्रम कारावास, डेढ़ लाख जुर्माना भी लगा

Chatra :  विशेष लोक अभियोजक नें बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों को बेहद मजबूती के साथ पेश किया गया था. इस दौरान सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान न्यायालय में दर्ज कराए गए, जिससे आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध करने में मदद मिली.
 
चतरा सिविल कोर्ट
  • जुर्माने की राशि नहीं देने पर दो साल की होगी अतिरिक्त जेल

Chatra :  चतरा सिविल कोर्ट स्थित एनडीपीएस की विशेष अदालत ने अफीम तस्करी के आरोपी भेखलाल साव को दोषी मानते हुए 15 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही आरोपी पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना न भरने पर उसे 2 साल की अतिरिक्त जेल काटनी होगी. 

 

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विशेष लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव

 

चार वर्ष पूर्व बाइक चेकिंग के दौरान पकड़ा गया था आरोपी

एनडीपीएस कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि विगत 04 अप्रैल 2022 को राजपुर थाना क्षेत्र के हरहद मोड़ के पास पुलिस वाहनों की जांच कर रही थी. इसी दौरान शक के आधार पर भेखलाल साव की बाइक रोका गया और उसकी तलाशी ली गई थी.

 

इस दौरान पुलिस ने उसके पैंट की जेब से 374 ग्राम सूखा अफीम पाउडर बरामद किया था. मामले में राजपुर थाना में कांड संख्या 21/2022 और NDPS केस संख्या 115/2022 दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया गया था. बाद में FSL जांच में भी इस पदार्थ के अफीम होने की पुष्टि हुई थी.

 

सशक्त पैरवी से आरोपी को मिली सजा : अमित 

विशेष लोक अभियोजक नें बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों को बेहद मजबूती के साथ पेश किया गया था. इस दौरान सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान न्यायालय में दर्ज कराए गए, जिससे आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध करने में मदद मिली.

 

लोक अभियोजक के अनुसार, भेखलाल की सजा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में लिप्त अपराधियों के लिए सख्त संदेश है. इसके अलावा जितने भी मामले न्यायालय में लंबित है, सभी में मजबूती से पैरवी करते हुए आरोपियों को सजा दिलाने की दिशा में अभियोजन पक्ष और पुलिस मुस्तैदी से कार्य कर रही है.

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