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चतरा : दुष्कर्म के अभियुक्त को 6 वर्ष की सजा

Chatra : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश कुमार सिंह की अदालत ने दुष्कर्म के एक आरोपी मो. वाहिद को 6 वर्ष कारावास और पांच हजार जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा. अभियुक्त को अन्य धाराओं में भी अलग-अलग सजा सुनाई गई है एवं सभी सजाएं साथ साथ चलेंगे. यह मामला लावालौंग थाना क्षेत्र का है. इसे भी पढ़ें :हजारीबाग">https://lagatar.in/hazaribagh-wife-filed-a-case-of-harassment-against-dsp-of-special-branch/">हजारीबाग

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क्या है पूरा मामला

घटना के दिन इस केस के सूचक धीरन गंजू ने पुलिस को दिए अपने लिखित आवेदन में बताया कि उसकी नाबालिक पुत्री की तबीयत होली के दिन खराब था. किसी तरह सूचना पाकर लावालौंग गांव निवासी मोहम्मद वाहिद मेरे घर पहुंचा और 2 दिन में मेरी बच्ची को ठीक करने की बात करने लगा. हम लोग घबराहट में पुत्री को लेकर 26 मार्च को वाहिद के घर लावालौंग लाए. रात में मेरी पत्नी और मुझे कमरे के बाहर रहने को बोलकर कि कमरे में जिन्नात का स्थान है. मेरी पुत्री को ले गया और झाड़-फूंक करने के बहाने मेरी बेटी को प्रताड़ित करने लगा. शरीर पर जगह-जगह लोहे के रड से दागने लगा. करीब दो-तीन दिन मेरी पुत्री को प्रताड़ित करने के बाद जब बाहर लाया तो मैंने देखा कि मेरी पुत्री की हालत बहुत खराब है और वह मानसिक संतुलन भी खो बैठी है. जब मैंने वाहिद को इस बारे में पूछा तो वह चाकू निकालकर धमकी देने लगा कि कहीं कुछ बोला तो तुम्हारी बेटी को जान मार देंगे. तब मैं वहां से किसी तरह भागकर लावालोंग थाने में आवेदन दिया. इसे भी पढ़ें :पेंशन">https://lagatar.in/ramgarh-read-two-news-together-including-on-the-spot-execution-of-10-cases-in-pension-adalat/">पेंशन

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