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कंपनी के निदेशक रहते चेक साइन किया, इस्तीफा देने के बाद बाउंस हुआ, तो भी वही जिम्मेदार : हाईकोर्ट

Vinit Abha UpaDhyay  Ranchi  : झारखंड हाईकोर्ट ने चेक बाउंस से जुड़े एक मामले में आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज फैसला सुनाया,. अपने फैसले में हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि किसी कंपनी से निदेशक पद के इस्तीफे से कोई स्वचालित रूप से कानूनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो जाता, खासकर तब, जब चेक उनके द्वारा साइन किया गया हो.   

रुद्र स्टील प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों के खिलाफ  क्रिमिनल रिट दाखिल की गयी थी

दरअसल रुद्र स्टील प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने के विरोध में हाईकोर्ट में दो क्रिमिनल रिट दाखिल की गयी थी, जिसमें कहा गया था कि प्रमोद शंकर दयाल और कृष्णा सिंह ने 11 लाख 90 हजार का चेक जारी किया था, जो अपर्याप्त धनराशि के कारण बाउंस हो गया.

लीगल नोटिस भेजा गया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया

इसके बाद दोनों को लीगल नोटिस भेजा गया था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. दोनों याचिकाकर्ता के चेक के हस्ताक्षरकर्ता थे और उनकी स्थितियां समान थीं. इसलिए अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही नहीं रोकी जायेगी. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता एके कश्यप और प्रवीण शंकर दयाल ने पक्ष रखा. वहीँ राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रिया श्रेष्ठ ने पक्ष रखा. [wpse_comments_template]

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