Ranchi : चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन की गलत तरीके से खरीद-बिक्री करने के आरोपी रांची के पूर्व डीसी और निलंबित IAS छवि रंजन की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान ED और बचाव पक्ष यानी छवि रंजन का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने छवि रंजन को बेल दे दी. छवि रंजन फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. छवि रंजन की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अभिषेक चौधरी, स्नेह सिंह और अभिषेक सिंह ने बहस की. यह केस ED के कांड संख्या ECIR 5/2023 से जुड़ा हुआ है.
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