Ranchi/Delhi : लैंड स्कैम के आरोपी रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की डिफॉल्ट बेल पर सुप्रीम कोर्ट में अब चार सप्ताह बाद सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की कोर्ट में ED की ओर से उपस्थित ASGI ने छवि रंजन की याचिका पर काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया. जिसे स्वीकार करते हुए शीर्ष अदालत ने प्रार्थी को भी जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. छवि रंजन की ओर से वरीय अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल और अधिवक्ता अभिषेक चौधरी और अभिषेक सिंह ने बहस की.यहां बता दें कि छवि रंजन की बेल पर कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवायी हुई थी.
ईडी कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट पहले ही डिफॉल्ट बेल देने से कर चुका है इनकार
बता दें कि छवि रंजन ने जिस केस में डिफॉल्ट बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, वह चेशायर होम रोड स्थित भूखंड की खरीद-बिक्री में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है. रांची ED की स्पेशल कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट ने छवि रंजन को पहले ही डिफॉल्ट बेल देने से इनकार कर चुका है. इस संबंध में ED ने ECIR 1/2022 दर्ज किया है. छवि रंजन फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.