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मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिले के पोस्टल बैलेट सेल के पदाधिकारियों के साथ की बैठक

Ranchi: शनिवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिले के जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं पोस्टल बैलेट सेल के पदाधिकारियों के साथ निर्वाचन सदन में ऑनलाइन माध्यम से समीक्षा बैठक की. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि पोस्टल बैलेट से मतदान करने के लिए फॉर्म 12 एवं 12डी मतदाताओं द्वारा भरा जाना है. इसकी सूची तैयार करते समय इस बात पर अवश्य ध्यान दें कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मियों, अबसेंटी वोटर, फिजिकली डिसेबल्ड एवं सीनियर सिटीजन के द्वारा फॉर्म 12डी भरा जाना है. वहीं जिन मतदाताओं का निर्वाचन कार्य में ड्यूटी लगी है, वैसे मतदाताओं को फॉर्म 12 भरना है. उन्होंने कहा कि 20 अक्टूबर को मुख्यालय स्तर पर सभी जिले के पोस्टल बैलेट सेल की पहली बैठक बुलाई गई है. इस बैठक में अपने जिले में प्राप्त वैसे सभी फॉर्म, जो अन्य जिलों से संबंधित हैं, उसे बैठक में संबंधित जिलों को उपलब्ध करा दें. उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट से मतदान कराने हेतु सभी कार्यों के लिए कैलेंडर तैयार है. उसके अनुपालन के साथ पोस्टल बैलेट से मतदान का कार्य कराना सुनिश्चित करें. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि पोस्टल बैलेट से मतदान करने की अर्हता रखने वाले एक भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहें, इसे लेकर ससमय आवंटित कार्यों का निष्पादन करें. उन्होंने बताया कि आवश्यक सेवा से सम्बन्धित कुल 16 सेवाएं चिह्नित हैं। उसमें रेलवे परिवहन (यात्री और माल) सेवा, वैसे मीडियाकर्मी जिन्हें मतदान दिवस की गतिविधियों को कवर करने के लिए आयोग की मंजूरी से प्राधिकार पत्र जारी किए गए हैं, बिजली विभाग, बीएसएनएल, डाक और टेलीग्राम, दूरदर्शन, आकाशवाणी, राज्य दुग्ध संघ और दुग्ध सहकारी समितियां, स्वास्थ्य विभाग, विमानन, अग्निशमन सेवाएं, यातायात पुलिस, एम्बुलेंस सेवा, जेल, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और पत्र सूचना कार्यालय के लोग शामिल हैं. इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन कार्यालय की ओएसडी गीता चौबे, अवर सचिव घनश्याम प्रसाद मौजूद थे. वहीं ऑनलाइन माध्यम से सभी जिले के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सहित उप निर्वाचन पदाधिकारी एवं पोस्टल बैलेट प्रकोष्ठ के नोडल पदाधिकारी जुड़े थे. इसे भी पढ़ें - हाईकोर्ट">https://lagatar.in/high-court-said-give-reservation-in-the-appointment-of-range-officer-and-assistant-forest-conservator/">हाईकोर्ट

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