class="size-full wp-image-1024753" src="https://lagatar.in/wp-content/uploads/2025/03/cm-rojgar.png"
alt="" width="810" height="352" /> किस निगम को कितने करोड़ रुपये मिले[/caption] योजना का लाभ वैसे लोगों को दिया जाता है जिनकी पारिवारिक आमदनी सालाना पांच लाख रुपये से अधिक नहीं हो. योजना के तहत कम से कम 50 हजार और अधिकतम 25 लाख रुपये कर्ज सह अनुदान दिया जाता है. कर्ज की राशि में कम से कम 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है. हालांकि अनुदान की अधिकतम राशि की सीमा पांच लाख रुपये निर्धारित है. कर्ज सह अनुदान की राशि सहकारी निगमों द्वारा सिर्फ छह प्रतिशत सूद की दर से उपलब्ध करायी जाती है. 50 हजार तक के कर्ज के लिए मार्जिन मनी और गारंटर की जरूरत नहीं होती है. इससे अधिक के कर्ज के लिए एक गारंटर देने की बाध्यता है. अनुसूचित जाति के आवेदकों को अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के आवेदकों को आदिवासी सहकारी विकास निगम के माध्यम से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत कर्ज की रकम उपलब्ध करायी जाती है. इसी अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदकों को अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम के माध्यम से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत कर्ज की रकम उपलब्ध करायी जाती है.