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मुख्यमंत्री सचिवालय ने बताया – नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के अवधि विस्तार पर रोक नहीं लगाने की बात महज अफवाह

  • मुख्यमंत्री ने नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को पुनः अधिसूचित करने के प्रस्ताव को वर्ष 2022 में ही किया था अस्वीकृत
Ranchi : नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के अवधि विस्तार पर रोक नहीं लगाने की बात को राज्य सरकार ने महज अफवाह करार दिया है. इस बाबत मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से शुक्रवार को प्रेस बयान जारी हुआ है. इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को पुनः अधिसूचित करने के प्रस्ताव को वर्ष 2022 में ही अस्वीकृत कर दिया था. मुख्यमंत्री सचिवालय ने बताया है कि हेमंत सोरेन के आदेश के बाद युद्धाभ्यास और खुले क्षेत्र में गोला चलाने तथा तोप दागने का अभ्यास अधिनियम, 1938 (द मैनोवर्स फील्ड फायरिंग एंड आर्टिलरी प्रैक्टिस एक्ट-1938) के खंड-II के कंडिका-9 के तहत नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को पुनः अधिसूचित करने के प्रस्ताव को वर्ष 2022 में अस्वीकृत कर दिया गया था.

फैलायी जा रही सूचना निराधार

मीडिया और सोशल मीडिया में माध्यम से यह बात फैलाई जा रही है कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज रद्द नहीं हुआ है. जबकि राज्य सरकार द्वारा 14 जून 2022 को जारी निर्देश में स्पष्ट उल्लेख है कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को पुनः अधिसूचित करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री के आदेश पर अस्वीकृत कर दिया गया है. हजारों ग्रामीणों की भावनाओं को देखते हुए अब यहां किसी तरह का सैन्य अभ्यास नहीं किया जाएगा.
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