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मुख्य सचिव और कार्मिक सचिव हाईकोर्ट में सशरीर हुए उपस्थित, जानें कोर्ट ने क्या कहा

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्वाचन कैडर के अधिकारियों को प्रशासनिक कैडर में समायोजन के बाद प्रोन्नति दिए जाने पर जल्द निर्णय लेने का निर्देश दिया है. चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव और कार्मिक सचिव कोर्ट में पेश हुए. सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया है. इस पर मुख्य सचिव ने अदालत को बताया कि आदेश के अनुपालन की प्रक्रिया की जा रही है. समायोजन के बाद एक कॉमन वरीयता सूची बनाई जा रही है. जब तक इस मामले में निर्णय नहीं हो जाता है, तब तक राज्य प्रशासनिक कैडर में प्रोन्नति नहीं दी जाएगी.अदालत ने कहा कि इस मामले में जल्द से जल्द कोर्ट के आदेश का पालन किया जाये. इसे पढ़ें- साहिबगंज">https://lagatar.in/sahibganj-sensation-due-to-the-murder-of-retired-army-jawan-in-jirwabari-dead-body-found-on-the-side-of-the-railway-track-near-the-house%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%ac%e0%a4%97/">साहिबगंज

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क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को सही माना है. इस पर सीएस ने कहा कि प्रार्थी के अधिवक्ता के साथ बैठक कर सभी बिंदुओं की जानकारी लेकर मामले को जल्द सुलझाया जाएगा. मामले में अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी. सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने पक्ष रखा. बता दें कि इस संबंध में गायत्री कुमारी सहित अन्य की ओर से अदालत में अवमानना याचिका दाखिल की गई है. सुनवाई के दौरान अधिवक्ता राजेश कुमार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सरकार झारखंड प्रशासनिक कैडर को प्रोन्नति नहीं दे रही है. जबकि निर्वाचन कैडर का समायोजन हो गया है. इनकी वरीयता सूची भी नहीं बनाई गई है. जिससे कि उन्हें प्रोन्नति दी जानी है. इसे भी पढ़ें- हजारीबाग:">https://lagatar.in/hazaribagh-the-criminals-snatched-the-atm-from-the-girl-threatening-to-kidnap-her-brother-the-victim-was-wandering/">हजारीबाग:

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